-मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने पर मण्डलायुक्त ने दिया निर्देश
अयोध्या। मंडलायुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक आयुक्त सभागार में आहूत की गई। मंडलायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक अंबेडकरनगर को बिना पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही तथा निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
मंडलायुक्त ने गत बैठक की कार्यवाही एवं उसकी पुष्टि से बैठक को प्रारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर संबंधित बैंकों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए पात्र युवाओं को ऋण उपलब्ध कराएं, जिससे वह अपना स्वयं का रोजगार कर सकें।
उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा करते हुए डीसी अमेठी को निर्देश दिए की जनपद स्तर पर समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद वित्तीय पोषण योजना में भी संबंधित बैंकों के साथ बैठक करते हुए आवेदनों को समय पर निस्तारित न किए जाने की समीक्षा की जाए। मंडलायुक्त ने एम०ओ०यू०/जी०बी०सी० से संबंधित विवरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि कंपनियों/फर्मों के साथ जनपद स्तर पर बैठक करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण कर प्रस्तावित एम.ओ.यू. को शासन की मंशा के अनुरूप धरातल पर उतारा जाए। इसके साथ ही बैठक में उद्योगपतियों द्वारा उद्योग से संबंधित विद्युत आदि की समस्या को प्रस्तुत किया गया जिस पर मंडल आयुक्त ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संयुक्त आयुक्त उद्योग को दिए।
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीमती सविता भारती रंजन, सहायक प्रबंधक मिट्ठू लाल यादव, उपयुक्त उद्योग सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर व सुल्तानपुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी गण एवं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्योगपति उपस्थित रहे।
मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक के बाद मंडलायुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में उ०प्र० मण्डलीय माइको एण्ड स्माल इण्टरप्राइजेज, फैसिलिटेशन काउंन्सिल की बैठक आहूत की गई, जिसमें कन्सीलियेशन सम्बन्धी सन्दर्भ एवं अवार्ड/आर०सी० सम्बन्धी वाद की समीक्षा की गई और सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।