अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 की अवधि को आगामी 25 फरवरी 2020 तक प्रभावी कर दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 व राष्ट्रीय पंजीयन एवं राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति/संगठन/संस्था/सम्प्रदाय/समुदाय/धार्मिक/राजनैतिक दल आदि द्वारा बिना सक्षम अधिकारी पूर्वाअनुमति से कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन, घेराव, पदयात्रा, नारेबाजी, वाद-विवाद इत्यादि नहीं किया जायेगा। जनपद के धार्मिक स्थल मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारे आदि व शिक्षण संस्थानों/विद्यालय/ हाविद्यालय/स्कूल/मदरसा गेट व परिसर में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से धरना प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन/दल/समूह आदि द्वारा फूहड़, अश्लील/जनसामान्य को भड़काने वाला कोई भी गाना न गाया जायेगा न बजाया जायेगा। जिलाधिकारी ने इस आदेश को तत्काल प्रभावी है। उल्लेखनीय है जनपद में पूर्व से ही धारा-144 लागू है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि आगामी दिवसों में नववर्ष, गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, मकर संक्रान्ति, जननायक करपुरी ठाकुर की जयन्ती, गणतन्त्र दिवस, मौनी अमावस्या, बंसत पंचंमी, माघी पूर्णिमा, रविदास जयन्ती, महाशिवरात्रि आदि विभिन्न त्यौहारों के साथ-साथ विभिन्न सेवा आयोगों की परीक्षाएं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक परिषद द्वारा एवं विश्व विद्यालय द्वारा परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। जिसमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं शामिल है। उक्त त्यौहारों, आम जन-मानस की सुविधाआें एवं लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पूरे जनपद में धारा-144 आगामी 25 फरवरी 2020 तक लागू की गयी है। इसमें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, सक्षम अधिकारियों को भी समयबद्धता के साथ अनुपालन करने के भी निर्देश दिए गए है।
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