फैजाबाद जनपद में 5 अगस्त तक के लिए धारा-144 लागू

by Next Khabar Team
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निषेधाज्ञा के अन्तर्गत जनपद में किसी भी व्यक्ति संस्था एवं संगठन द्वारा किसी प्रेस वार्ता या अन्य किसी माध्यम् से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को विगाड़ने का प्रयास नही किया जायेगा

फैजाबाद। जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार ने कहा कि अगामी अवधि में जमात-उल-विदा (अलविदा) रमजान का अन्तिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर, श्रावण मास, श्रावण में कावंडियो द्वारा जलाभिषेक एवं श्रावण झूला मेला, श्रावण पूर्णिमा आदि विभिन्न त्योहारो के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगो की प्रतियोगी, शैक्षणिक परीक्षाओ आदि में जन सुरक्षा बनाये रखने हेतु जनपद की समस्त नगर निकायों नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सहित जनपद की सम्पूर्ण सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित करता हॅू।
उन्होंने कहा कि उक्त निषेधाज्ञा के अन्तर्गत जनपद में किसी भी व्यक्ति संस्था एवं संगठन द्वारा किसी प्रेस वार्ता या अन्य किसी माध्यम् से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को विगाड़ने का प्रयास नही किया जायेगा। डियूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियो, अधिकारियो और अन्य कर्मियो जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र-शस्त्र का प्रर्दशन करेगा। किसी प्रकार के आयोजन, समारोहो में भी अन्य अस्त्र-शस्त्र के साथ ही लाइसेंसी अस्त्रो का प्रदर्शन व उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यक्ति कंकण पत्थर खाली बोतलो आदि ऐसी सामाग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है अपने भवनो में या छतो या अन्य स्थानो पर कही नही करेगा, कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल, संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा आदि का आयोजन नही करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रो जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तो का उल्लंघन नही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10 बजे तक प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो, साधनो का प्रयोग नही किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति संगठन सार्वजनिक, धार्मिक स्थलो के आस-पास खुलेआम मांस, गोश्त आदि नही फेकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरा पान आदि ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार के शोभायात्रा, जुलूस आदि में प्रतिबंधित एवं रसायन युक्त अबीर गुलाल, रंग, पेन्ट आदि का प्रयोग नही किया जायेगा बल्कि उसके स्थान पर गुलाब, गेदा आदि फूलो की पंखुड़ियो का प्रयोग किया जायेगा। रामजन्मभूमि, बाबरी मस्जिद के संबंध में किसी भी व्यक्ति समूह संगठन, राजनैतिक दल आदि द्वारा कोई कार्यक्रम, समारोह, रैली, पदयात्रा, परिक्रमा व जनसभा आदि नही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, वाॅल पेन्टिग, पम्पलेट, फेसबुक, व्हाटस्अप, टवीट्र आदि अन्य किसी भी माध्यम् से संदेश प्रचारित, प्रसारित नही किया जायेगा जिससे किसी समुदाय को ठेस पहुॅचे अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सामजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। परीक्षा से संबंधित समस्त स्टाप, अधिकारी एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्रो के 200 मीटर की परिधि में प्रवेश नही करेंगा। परीक्षा केन्द्रो के आस-पास 200 मीटर के परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रो, सेल्यूलर फोन, पेजर तथा कोई मोबाइल फोन एवं आई0टी0 गजेट्स का प्रयोग वर्जित रहेगा। श्रावण झूला मेला के दौरान अयोध्या मेला क्षेत्र, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर कोई भी व्यक्ति निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त सड़को, गलियो या भीड़ वाले स्थानो पर वाहन नही खड़ा करेंगा और न ही ओवर व्रिज पर, सड़क की पटरियो, सड़क के डिवाइडर, रेल की पटरियो, बस स्टेशन एवं पार्किंग स्थल पर वाहनो के नीचे कोई भी व्यक्ति सोयेगा न ही विश्राम करेंगा जिससे कि किसी भी प्रकार दुर्घटना न हो। श्रावण मास में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रो में डी0जे0 प्रतिबंधित रहेगा और कावड़ यात्रा के संबंध में कावड़ समितियो को डी0जे0 के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करने की अनुमति संगत शासनादेश में निहित निर्देशो एवं शर्तो के अधीन ही दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है यदि कोई व्यक्ति, संस्था इस आदेश से क्ष्ुाब्ध हो तथा कोई आपत्ति व आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे तो उसे संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट, रेजिडेन्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या, नगर मजिस्ट्रेट फैजाबाद के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई, विचारोपरान्त प्रार्थना-पत्र के संबंध में समूचित आदेश पारित हो जायेंगे। उन्होंने कहा उक्त आदेश तत्कालिक रूप से लागू रहेगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 05 अगस्त 2018 तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उलंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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