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पशुचर में संचालित दो विद्यालयों की मान्यता निरस्त

बीएसए ने विद्यार्थियों का नामांकन दूसरे विधालयों में कराने का दिया आदेश

कुमारगंज-अयोध्या। अमानीगंज शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटिया के राजस्व अभिलेखों में चारागाह के खाते में दर्ज भूमि पर संचालित किए जा रहे दो विद्यालयों की मान्यता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या ने प्रत्याहरित करते हुए विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं का नामांकन दूसरे विद्यालयों में कराए जाने के आदेश दे दिए हैं।
मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत अमानीगंज ब्लाक क्षेत्र के राजस्व गांव कोटिया के अभिलेखों में गाटा संख्या 2344 एवं 30 65 पशु चर के खाते में दर्ज है। उक्त गाटा संख्या 23 44 में 0.192 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 30 65 में 0.073 हेक्टेयर भूमि पर 2 विद्यालय क्रमशः एस एन पब्लिक स्कूल इंदिरा नगर कोटिया एवं रामनिरंजन राम निधि विद्यालय कोटिया शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज के नाम से संचालित हो रहे थे। चारागाह के खाते की भूमि पर अवैध रूप से विद्यालय बनाकर मान्यता लिए जाने की शिकायत ग्राम प्रधान नीलम सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग सहित राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की थी जिसके बाद मामले की गहन छानबीन शुरु हो गई और तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी रामशंकर ने बीते 26 नवंबर 2018 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या को पशु चर के खाते की भूमि में संचालित हो रहे उपरोक्त दोनों विद्यालयों की मान्यता निरस्त किए जाने के संबंध में अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित कर दिया था। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने शासनादेश सम्मत विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण संबंधी कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया था। जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी रामशंकर ने राजनीतिक दबाव में विभागीय अधिकारियों को गुमराह करते हुए अपनी ही रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दूसरी रिपोर्ट बीएसए अयोध्या को प्रेषित कर दिया था। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में जब तक विवादित भूमि का राजस्व संबंधी वाद निस्तारित न हो जाए एवं भवन ध्वस्त न करा दिया जाए तब तक मान्यता प्रत्याहारण की कार्यवाही न की जाए। ज्ञातव्य हो कि तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज राम शंकर इन्हीं विद्यालयों में प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हुए फर्जी नियुक्तियों एवं भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए जा चुके हैं।
यही नहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी गुमराह कर दिया था जिसके आधार पर उन्होंने भी भ्रामक रिपोर्ट भेज दिया था। जानकारी के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी विद्यालय प्रबंधक सहित अन्य पर तथ्य गोपन का आरोप लगाते हुए मान्यता रद्द किए जाने की रिपोर्ट विभागीय उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया था। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज रूबी सिंह ने जांच कमेटी के सदस्यों जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या, एवं मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक अयोध्या तथा उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, खंड विकास अधिकारी अमानीगंज व खंड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज की रिपोर्ट से दोनों विद्यालयों एस एन पब्लिक स्कूल इंदिरा नगर कोटिया तथा रामनिरंजन राम निधि विद्यालय कोटिया शिक्षा क्षेत्र अमानीगंज के पशु चर के खाते की भूमि में संचालित होने की दशा में दोनों विद्यालयों को निजी विद्यालय मानते हुए अवैध माना।
सचिव रूबी सिंह ने दोनों विद्यालयों की मान्यता निरस्त किए जाने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या को दे दिया। जिसके आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या संतोष कुमार देव पांडे ने दोनों विद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दिया है। उन्होंने दोनों विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का प्रवेश बगल के प्राथमिक विद्यालय भीखी का पूरा, प्राथमिक विद्यालय कोटिया प्रथम, प्राथमिक विद्यालय कोटिया द्वितीय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोटिया में कराए जाने के आदेश खंड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज को दे दिए हैं।

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