अर्थदण्ड के रूप में कुल रू0 650 की वसूली की गयी
अयोध्या। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी के निर्देश में रेजीडेन्ट मजिस्ट्रेट, अयोध्या के नेतृत्व में माह के चतुर्थ बुधवार को अयोध्या के चिकित्सालय, बस स्टाफ, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का प्रयोग करने वालों का जुर्माना/अर्थदण्ड धारा 04 के अन्तर्गत 03 लोगो का किया गया तथा धारा 06 ए के तहत शहर के तम्बाकू विक्रेताओं कुल 03 दुकानादारों से जुर्माना/अर्थदण्ड की कार्यवाही किया गया। अर्थदण्ड के रूप में कुल रू0 650 की वसूली की गयी। आम जनमानस तथा दुकानदारों से अपील किया जाता है कि तम्बाकू का प्रयोग तथा विक्रय कोटपा कानून के तहत ही किया जाये। जिलाधिकारी के निर्देशो के अनुसार जनपद अयोध्या को कानपुर के बाद तम्बाकू मुक्त किया जाना है। तम्बाकू मुक्त घोषित किये जाने की कार्यशाला अपराहन 03 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, अयोध्या में किया गया है। इसी के क्रम में चालानी कार्यवाही में डा. अनिल कुमार अधीक्षक श्रीराम चिकित्सालय, अयोध्या डा0 अजय मोहन नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट, अयोध्या अनन्त प्रताप सिंह डीपीसी राम अनुज सिंह डीसी, यूपी भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, अयोध्या के अध्यक्ष श्रीमती रागिनी सिंह तथा यूपीबीएचए के रीजनल कोर्डिनेटर दिलीप कुमार पाण्डेय शामिल थे।