अगर आप होली खेलने के दौरान अपने जेब से नोटो को निकालना भूल गये और आपके 500 व हजार के नोटो में रंग लग गया तो अब ये नोट आप से कोई नहीं लेगा? जैसे आप किसी से नोट लेते वक्त ये तय करते हैं कि कही नोट कटा-फटा अथवा नोट पर रंग लगा या कुछ लिखा तो नहीं हैं ?
तो आपको अपने नोटो को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नही है । जानिए रंग लगे नोटों के बारे में क्या कहती है आरबीआई की गाइडलाइन?
जानिये आरबीआई की गाइडलाइन
दरअसल होली के बाद अक्सर दुकानदार या आप खुद रंग लगे नोट लेने से बचते है क्योंकि रंग लगे नोट में असली और नकली का फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आपके पास भी रंग लगा हुआ नोट है या फिर कोई नोट फट गया है तो आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जुलाई 2017 में को एक नोटिफिकेशन जारी किया था यह नोटिफिकेशन उन नोटों के लिए हैं जो कट.फट गए हैं या उनके रंग फीके पड़ गए हैं या फिर रंग लगे हुए हैं
कैसे नोटों को नहीं बदलेंगे बैंक
>> नोटिफिकेशन के अनुसार अगर किसी भी नोट पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर कोई राजनीतिक नारा या संदेश लिखा होए तो वह नोट लीगल टेंडर नहीं रह जाती है् भारतीय रिजर्व बैंक यनोट वापसी नियमावली 2009 के तहत ऐसे नोटों को निरस्त कर दिया जाएगा कोई भी बैंक ये नोट नहीं लेगा ये पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे।
>> इसके अलावा बैंक ऐसे किसी भी नोट को स्वीकार नहीं करेगा जो जानबूझकर फाड़ा गया हो। आरबीआई कहता है कि वैसे तो जानबूझकर फाड़े गए नोटों की पहचान करना मुश्किल है लेकिन अगर फटे नोटों को ध्यान से देखा जाए तो पता चल सकता है।
क्या है भ्रम ?
दरअसलए साल 2013 में आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें लोगों और बैंक से अपील की गई थी कि किसी भी नोट पर कुछ भी ना लिखें ये नोटिफिकेशन आरबीआई ने क्लीन नोट या कहें स्वच्छ नोट पॉलिसी को देखते हुए लोगों को हिदायत के तौर पर निकाली थी।