-फॉर्ब्स इंटर कॉलेज में हुई धोखाधड़ी का मामला
अयोध्या। शहर के फॉर्ब्स इंटर कॉलेज में हुई धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स सुभाष जायसवाल तथा वहां के पूर्व लिपिक श्यामलाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश हुआ है। यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन चतुर्थ एकता सिंह की अदालत से हुआ। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 26 सितंबर नियत की गई है। अधिवक्ता विवेक सोनी ने बताया कि फोर्ब्स इंटर कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य मोहम्मद युनुस अंसारी की ओर से कोर्ट में परिवार दायर किया गया था। जिसमें उसने कहा था कि वह कॉलेज के साधारण सभा का सदस्य है ।
उसकी संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है। इस विद्यालय की संपत्ति को हड़प करने के नियत से विपक्षी परिवार व रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों के नाम से एक फर्जी सूची बना डाली ।परिवार व रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों के नाम से सदस्यों के फर्जी व कूट रचित हस्ताक्षर बनाकर रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स के कार्यालय में जमा करके विद्यालय की संपत्ति को हड़प करने के लिए किया
मामले में सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने प्रबंधक सैयद निजाम शरीफ, डॉक्टर मेराज अहमद पूर्व प्रधान लिपिक अख्तर अब्बास उर्फ मुन्ने राजा तथा श्यामलाल चौधरी और डिप्टी रजिस्ट्रार सुभाष चंद्र जाय सवाल को तलब किया था। इस मामले में सैयद निजाम अशरफ की मृत्यु हो गई है अख्तर उर्फ मुन्ने राजा ने अदालत में उपस्थित होकर वारंट आदेश निरस्त करवा लिया है जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार और लिपिक के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश हुआ है।