-बहन को न लिख दे जमीन इसलिए की थी हत्या
अयोध्या। कोर्ट ने पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 10000 जुमाना भी हुआ है। जुमाने की रकम में से 5000 वादिनी संगीता को देने का आदेश हुआ है। यह आदेश अपर जिला जज प्रथम शिवानी जायसवाल की अदालत से बुधवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय तथा रोहित पांडेय ने बताया कि घटना 17अगस्त 2020 की रात की है।
इसकी रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ मृतक की बेटी संगीता ने दर्ज कराई थी। विवेचना में पता चला कि संगीता का उसके पति से वैवाहिक विवाद चल रहा था। वह अपने पिता के घर ही रहती थी। उसका पिता जमीन का बैनामा उसके नाम करना चाहता था। इसी बात से नाराज होकर खेत की रखवाली करने गए पिता माताफेर की नकछेद ने मचान पर पहुंचकर डंडे से पीट कर हत्या कर दी।
और वहां से भट्टे पर चला गया। पुलिस को यह बात संगीता के पति से पता चली तब नकछेद को गिरफ्तार करके उसकी निशा देही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।