मण्डल कारागार में न्यायाधीश ने की सुनवाई
अयोध्या। कचेहरी सीरियल ब्लास्ट की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एडीजे प्रथम अशोक कुमार ने किया। न्यायाधीश ने आतंकी तारिक काजमी व मोहम्मद अख्तर उर्फ तारीके को उम्रकैद की जहां सजा सुनाया वहीं तीसरे आरोपी सज्जादउर रहमान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
तारिक व मोहम्मद अख्तर की सुनवाई आईपीसी की धारा 302 व 120 बी के तहत हुई। धारा 307 के तहत 10 साल की सजा व दोनों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। बताते चलें कि 23 नवम्बर 2007 को फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की कचेहरियों में सीरियल ब्लास्ट किया गया था। फैजाबाद न्यायालय परिसर में किये गये ब्लास्ट में एक अधिवक्ता सहित चार लोगों की मौत और 26 लोग घायल हुए थे। दोनों आरोपियों की सुनवाई सुरक्षा कारणों के चलते मण्डल कारागार में की गयी। एक आरोपी खालिद मुजाहिद की पहले ही बाराबंकी जेल मे हार्टअटैक के चलते मौत हो चुकी थी।