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जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

कारागार का भी किया गया निरीक्षण

अयोध्या। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश फैजाबाद नीरज निगम के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला कारागार में प्राधिकरण के सचिव सर्वेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ शिविर में बृजेश कुमार रजक, सीपी त्रिपाठी करन पाल मूलचंद सरोज उपकरा पाल संतोष द्विवेदी और रघुपति वर्मा जेल विजिटर तथा जेल में निरुद्ध विचाराधीन व सिद्ध दोष बंदी भी उपस्थित थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद के सचिव सर्वेश कुमार मिश्र ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचलित योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया गया कि शिविर का उद्देश्य जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक जानकारी प्रदान किया जाना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बंद को हर दशा में न्याय प्राप्त हो। यदि किसी बंदी के पास अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जाती है जेल में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है जिससे किसी बंदी को कोई समस्या हो तो वह जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
सचिव द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया तथा यह भी बताया गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार सभी बंधुओं को इसका लाभ प्राप्त हो जिला कारागार में जो बंदी विरुद्ध हैं उनके समस्याओं के लिए विधिक सहायता प्रकोष्ठ के अंतर्गत 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है जो प्रत्येक माह जेल में जाकर बंदियों से संपर्क करते हैं सभी को समय से न्याय प्राप्त हो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रत्येक सप्ताह जेल लोक अदालत का आयोजन भी किया जाता है जिसके अंतर्गत जेल में न्यू बंदी अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं जो बंदी जेल में निरुद्ध हैं उन्हें चाहिए कि आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें जरूरत पड़ने पर यही बंदी लोग उनका अपना परिवार हैं सबको चाहिए कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उनकी सजा या मुकदमे में कोई व्यवधान उत्पन्न हो यदि किसी बंदी की कोई समस्या हो और उसका निराकरण ना हो पा रहा हो तो वह प्रार्थना पत्र लिखकर जानकारी दे सकता है और उसकी समस्या का निराकरण नियमानुसार आवश्यक किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार के बैरक संख्या 1ं ए, 1 बी, 2 एक व 2ं बी का निरीक्षण भी किया गया बैरक में विचाराधीन बंदी एवं सिद्ध दोष बंदी विरुद्ध पाए गए। निरीक्षण के समय पाया गया कि बैरक में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया किसी बंदी ने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बताया।

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