जिला कारागार के बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी

by Next Khabar Team
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विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार में आयोजित किया जागरूकता शिविर

अयोध्या। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश फैजाबाद नीरज निगम के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार में प्राधिकरण के सचिव सर्वेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचलित योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए सर्वेश कुमार मिश्र द्वारा बताया गया कि शिविर का उद्देश जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक जानकारी प्रदान किया जाना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बंदी को हर दशा में न्याय प्राप्त हो। यदि किसी बंदी के पास अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसके मुकदमे की पैरवी हेतु निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जाती है। जेल में लीगल ऐड क्लीनिक की स्थापना की गई है जिससे किसी बंदी को यदि कोई समस्या हो तो जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।
शिविर में कुछ बंदियों ने बताया कि उनकी मुकदमे की पैरवी करने के लिए उनके पास ना तो कोई अधिवक्ता है और न उनके घर से कोई आने वाला है। उनके इस समस्या के समाधान हेतु अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि ऐसे बंदियों के मुकदमे की पैरवी के लिए उनका प्रार्थना पत्र सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजें जिससे उनको अधिवक्ता की सुविधा प्रदान की जा सके और उनके मुकदमे की पैरवी हो सके।
सचिव द्वारा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया तथा यह भी बताया गया कि जो बंदी जेल में निरुद्ध हैं उनके समस्याओं के लिए विधिक सहायता प्रकोष्ठ के अंतर्गत दो अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है जो प्रत्येक माह जेल में जाकर बंदियों से संपर्क करते हैं सभी को समय से न्याय प्राप्त हो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रत्येक सप्ताह जेल लोक अदालत का आयोजन भी किया जाता है। जिसके अंतर्गत जेल में निरुद्ध बंदी अपने मुकदमों का निस्तारण करा सकते हैं जो बंदी जेल में निरुद्ध है उन्हें चाहिए कि आपस मिल जुलकर रहने का प्रयास करें जरुरत पड़ने पर यह बंदी लोग उनका अपना परिवार है सबको चाहिए कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उनकी सजा या मुकदमे में कोई व्यवधान उत्पन्न हो यदि किसी बंदी की कोई समस्या हो और उसका निराकरण ना हो पा रहा हो तो प्रार्थना पत्र लिखकर जानकारी दे सकता है और उसकी समस्या का निराकरण नियमानुसार अवश्य किया जाएगा। शिविर में उपस्थित सुरेश पुत्र राम प्यारे तथा अमित सिंह पुत्र रामलाल ने बताया कि उनके पास कोई अधिवक्ता नहीं है इस संबंध में तत्काल नामिका अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से भेजने हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में बंदियों को अवगत कराया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बंदियो के परिवारजन की विधिक समस्या का भी समाधान किया जाता है यदि किसी बंदी के परिवारजन को कोई विधिक समस्या हो तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद में भेजें जिससे उनकी समस्या का समाधान कराया जा सके। शिविर में बृजेश कुमार अधीक्षक, मूलचंद सरोज उपकारापाल, जेल विजिटर तथा जेल में निरुद्ध विचाराधीन व सिद्ध दोष बंदी भी उपस्थित थे।

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