-नौकर राजू खान दोषी, सीएम योगी ने विधानसभा में की थी मामले की चर्चा
अयोध्या। भदरसा क्षेत्र के चर्चित गैंगरेप मामले में पाक्सो प्रथम न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए सपा नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि उसके नौकर राजू खान को दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने राजू खान को मामले से जुड़ी सभी धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए सजा पर निर्णय के लिए कल की तारीख तय की है। यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज किया गया था, जिसने उस समय जिले में काफी राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी थी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की चर्चा विधानसभा में की थी। पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू खान को आरोपी बनाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की थी, जो उस समय काफी चर्चा में रही।
जांच के दौरान दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराया गया था। रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव आया। डीएनए रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मोईद खान को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया, वहीं राजू खान के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए। मामले की पैरवी लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय एवं वीरेन्द्र मौर्या ने की। लोक अभियोजकों ने बताया कि न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है मामले को हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।