-प्रतिबंध के अनुपालन में लगाई गई कर्मियों की ड्यूटी
अयोध्या। मंडलायुक्त के निर्देश के बाद एसएसपी ने रामपथ पर नयाघाट से टेढ़ी बाजार के बीच ई रिक्शा का संचालन और पार्किंग प्रतिबंधित कर दिया है। गुरुवार को यह आदेश प्रभावी होना है। आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए बैरियर पर तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है।
अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के सुगम तथा सुचारु आवागमन के मद्देनजर मंडलायुक्त राजेश कुमार ने अयोध्या धाम में नयाघाट से टेढ़ी बाजार तक रामपथ पर ई रिक्शा का संचालन और पार्किंग पर प्रतिबंध का निर्देश दिया था। जिसके बाद मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर ने मोटर वाहन अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली के तहत अयोध्या धाम क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण,यातायात व्यवस्था,जन सुरक्षा एवं आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रामपथ मार्ग पर नयाघाट से टेढ़ी बाजार के बीच ई-रिक्शा के आवागमन तथा पार्किंग को प्रतिबंधित कर दिया।
एसएसपी के इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए बुधवार को पुलिस और यातायात तथा अन्य के साथ हुई बैठक में गुरुवार से लागू होने वाले प्रतिबंध को कड़ाई से लागू कराने की कार्ययोजना बनाई गई और मातहतों को निर्देश दिया गया।
क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि अयोध्या धाम में रामपथ मार्ग पर टेढ़ी बाजार चौराहा से लता मंगेशकर चौक तक ई-रिक्शा का संचालन एवं पार्किंग पूर्णतया प्रतिबन्धित की गई है। इसके लिए सभी बैरियर को निर्देश दिया गया है तथा कोतवाली व रामजन्मभूमि थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है।