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श्रीराम एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण का विवाद फिर पहुचा हाईकोर्ट

-सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि मुकर्रर

अयोध्या। मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की नगरी अयोध्या में प्रस्तावित श्रीराम एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण का विवाद एक बार फिर उच्च न्यायालय पहुंच गया है। मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि तय की है। सरकार की ओर से हवाई पट्टी को विस्तार देकर श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हवाई अड्डा बनाने के लिए हवाई पट्टी के आसपास के गांव जनौरा, धर्मपुर सहादत, कुटिया और गंजा गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। जनौरा गांव के किसानों का मुआवजा ज्यादा तय किया गया है जबकि अन्य गांवों के किसानों का मुआवजा इससे काफी कम है। इसी को लेकर अन्य गांवों के किसान आंदोलन की राह पर हैं। भूमि अधिग्रहण के दायरे में आए धर्मपुर सहादत, कुटिया और गंजा गांव के किसान पड़ोसी गांव जनौरा जितना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि बिना किसानों की सहमति के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए उनकी जमीनों का जबरिया अधिग्रहण किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। प्रकरण में आज का की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और सौरभ लावनिया की पीठ में सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। इसके पूर्व भी अधिग्रहण के खिलाफ किसान हाई कोर्ट गए थे। तब हाईकोर्ट ने किसानों को जिला अधिग्रहण समिति के समक्ष अपनी बात रखने और नियम के मुताबिक जिला प्रशासन को किसानों की सहमति से अधिग्रहण करने का आदेश दिया था।

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