अयोध्या। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने नायब तहसीदार समेत तीन के खिलाफ मारपीट,धोखाधड़ी और लूट की रिपोर्ट दर्ज की है। यह रिपोर्ट जनौरा जोगीतारा निवासी जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व.संतसरन की शिकायत पर दर्ज हुई है।
शिकायत में जितेन्द्र कुमार का कहना है कि उनके पिता संत सरन ने 25 फरवरी 2022 को जनौरा स्थित पैतृक जमीन से 1120 वर्ग फिट भूमि का बैनामा सुभाष चन्द्र निवासी खिरौनी थाना गोशाईगंज को लिखा था। क्रेता की ओर से दाखिल खारिज के लिए वाद किये जाने पर उन्होंने आपत्ति दाखिल की। तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई के दौरान क्रेता ने तहसील कर्मियों से मिलीभगत कर दूसरा वाद दाखिल करवा दिया और मामला नायब तहसीलदार नगर के यहां स्थानांतरित करवा लिया।
भाई अरुण कुमार के सहयोग से पीठासीन अधिकारी वर्तमान तैनाती सोहावल तहसील इन्द्र भूषण यादव को सुविधा शुल्क देकर और मिलीभगत कर द्वितीयक वाद में दाखिल खारिज का आदेश करवा लिया। मामले में डीएम से शिकायत करने पर सुभाष चन्द्र ने तहसीलदार को धोखा देते हुए पहला वाद वापस ले लिया। 23 जुलाई 25 को विपक्षियों ने हवाईपट्टी के बंद गेट के पास रोककर अभद्रता की और धमकी देते हुए मारा-पीटा तथा एक हजार रुपया छीन लिया। नगर कोतवाल अश्विनी पांडेय ने बताया कि सीजेएम अदालत के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की विवेचना कराई जा रही है।