सर्राफा दूकान में चोरी करने वाले पांच गिरफ्तार

by Next Khabar Team
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मौके का फायदा उठाकर दो हुए फरार

अयोध्या। रामकृपाल सन्स एण्ड सर्राफ कुचेरा बाजार में हुई आभूषण की चोरी का खुलासा पुलिस ने करते हुए पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी करने वाले सर्राफा की दूकान में नौकरी करने वाले निकले। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेन्द्र कुमार सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया।
उन्होंने बताया कि आभूषण विक्रेता ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मुखबिर खास की सूचना पर पता चला कि चोरी करने वाले आरोपी शाहगंज बाजार में चोरी का माल बंटवारे के लिए इक्कट्ठा होने वाले हैं उनके पास कुचेरा बाजार में हुई सर्राफा की दूकान का चोरी का सामान है। प्रभरी स्वाट टीम व प्रभारी निरीक्षक इनायतनगर के साथ पुलिस ने घेराबंदी करके अभियुक्त अजीत कुमार चौरसिया पुत्र राम निहोर चौरसिया निवासी हरिनाथपुर थाना इनायतनगर, कृष्ण कुमार चौरसिया उर्फ मोटे पुत्र सिविल सार्जन निवासी देवरा थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर, धर्मापाल उर्फ छुट्टन पुत्र स्व. स्वामीनाथ यादव निवासी डंढ़वा जनपद सुल्तानपुर, राजेश कुमार यादव पुत्र नन्हें यादव निवासी तिवारी पुरवा कुचेरा थाना इनायतनगर व अमित सिंह उर्फ लल्ला पुत्र विजय प्रताप सिंह निवासी चतरौली थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से 4.5 किलो चांदी के जेवर, 6 हजार नकद, एक वीआईपी अटैची, दो चोरी का मोबाइल फोन, एक पासपोर्ट, एक पासबुक व एक चेकबुक बैंक आफ बड़ौदा, दो चेकबुक यूनियन बैंक आफ इण्डिया व चार मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसपीआरए ने बताया कि पूंछतांछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि रामकृपाल सन्स एण्ड सर्राफ की दूकान में अजीत चौरसिया नौकरी करता था उसका चचेरा भाई कृष्ण कुमार तीन वर्ष पहले नौकरी करता था उसी समय दोनों ने तय किया था कि जब इकट्ठा माल आयेगा तो चोरी करवा देंगे। दोनों ने धर्मपाल, मिश्रीलाल, राजेश कुमार, अमित सिंह व गुड्डू गोडिया से मिलकर कुचेरा स्थित आभूषण की दूकान में चोरी की योजना बनाया। योजना अनुसार 14/15 जनवरी 2020 की रात में अमित सिंह, धर्मपाल, राजेश, गुड्डू और मिश्रीलाल ने पीछे से गेट का ताला तोड़कर दूकान में घुसे और जेवरात चोरी कर लिया। एसपीआरए ने बताया कि दबिश के दौरान गुड्डू गोडिया और मिश्रीलाल भागने में सफल रहे। अभियुक्तों के विरूद्ध इनायनगर थाने में मु.अ.सं. 38/20 आईपीसी की धारा 457, 380, 411, 120 बी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

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