अयोध्या। कोराना वायरस बढ़ते संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी नागरिकों को मास्क लगाने की सलाह लगातार दे रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. घनश्याम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश सरकार ने भी इसे अनिवार्य करते हुए अपील किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि घर के बाहर किसी जरूरी काम से निकलता है तो मास्क को अनिवार्य रूप से पहनना होगा।
इस बाबत उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र प्रेषित कर मास्क लगाने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देश दिया है। इस बाबत मुख्य चिकित्साधिकारी ने अपील की है कि बाजार एवं मेडिकल स्टोरों पर मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्स का प्रयोग किया जा सकता है या तो किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परत वाला फेस कवर अथवा मास्क बनाया जा सकता है। इसे साबुन से अच्छी तरह धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क यदि ना मिले तो इस स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ मास्क मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरीके साफ किए बगैर न करें । मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि एन 95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों को ही करना है। क्योंकि उन्हें संदिग्ध व पीड़ित मरीजों के इलाज में हमेशा रहते हैं इसलिए उन्हें संक्रमण की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया बिना मास्क लगाए घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश डिजीज कोविड-19 विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कार्यवाही की जाएगी । सीएमओ ने बताया कि मास्क के लगाने से संक्रमण का खतरा बहुत ही कम हो जाता है इसके साथ ही यदि खांसी छींक आती है तो दूसरे को भी प्रभावित नहीं कर सकेगी इसलिए मास्क बचाव कर महत्वपूर्ण कड़ी है इसका अनुपालन सभी लोग करें।
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