दहेज कम देने का ताना देकर आये दिन बहु को मारने पीटने का था आरोप
मारपीट के बाद घायल अवस्था में कोतवाली पहुंची थी महिला
रूदौली। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा टांडा खुलासा की रहने वाली महिला ने ससुरालीजन पर दहेज के लिए आये दिन मारने पीटने और दहेज कम देने का ताना देकर घर से भाग जाने के लिये कहने का आरोप लगाते हुई कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली रुदौली के ग्राम कुतुबजमा पुर निवासी मलखान यादव ने अपनी पुत्री सुनीता यादव का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम टाण्डा खुलासा निवासी श्रीचंद्र के पुत्र अमरनाथ से 14 जुलाई 2013 को किया था। पीड़ित सुनीता ने बताया कि शादी के कुछ दिन तक सब ठीक था उसके बाद उसके ससुराली जन ने उसके ऊपर कम दहेज लाने तथा पल्सर मोटरसाइकिल न लाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और आये दिन ताना मारने लगे कुछ दिन बाद ये बोली और ताने मारपीट में बदल गए और अक्सर ससुराल वाले सुनीता को मारने पीटने लगे और घर से भाग जाने के लिए कहने लगे।
सुनीता ने आरोप लगाते हुए बताया 30 जनवरी को कम दहेज को लेकर ताना देना शुरू कर दिया तो मैंने मना किया कि रोज रोज आप लोगों की ये क्या है जिस पर परिवारीजन भड़क गए और पति,ससुर,सास व ननद ने मरना पीटना शुरू कर दिया और लात घूंसो से जमकर मारा वहां किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और अपने पिता व् डायल100 को सूचना दी।सूचना पर मौके पर पहुंची 100 नंबर की पुलिस ने मुझे घायल अवस्था मे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली में भर्ती करवाया जहां और उसके बाद कोतवाली रुदौली जाकर मैंने लिखित शिकायत की।
कोतवाली प्रभारी विश्वनाथ यादव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है वही मामले की विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक गुलाम रसूल ने बताया कि पीड़ित महिला के पति अमरनाथ,ससुर श्रीचंद्र,सास महारानी देवी, व ननद ममता एवं सरिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा धारा 498/। 323,324,504,506, व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है।जाँच जारी है अभी तक किसी की गिरफ्तारी नही हो पाई है ।