दूकादारों को रजिस्टर में आने-जाने वालों का व्यौरा दर्ज करने का दिया निर्देश
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आशीष तिवारी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम व बचाव के दृष्टिगत जारी अनलॉक के दौरान सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का अयोध्या शहर के रिकाबगंज, चौक, पुरानी सब्जी मंडी, बजाजा, रीढ़गंज, साहबगंज, बेनीगंज, सिविल लाइन आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर लिया जायजा।
इस दौरान जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि तहसील बीकापुर के ग्राम रामपुरभगन में दो ऐसे व्यक्तियों की कोरोना वायरस पॉजिटिव आई है जिनका न तो कोई यात्रा का इतिहास है और न ही ये दोनों पूर्व में किसी पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये हैं। इनके परिवार में दो कपड़े की दुकानें भी संचालित की जा रही हैं जिसमें से एक दुकान पर ही आने वाले ग्राहकों का मोबाइल नंबर, नाम एवं पता नोट करने का रजिस्टर पाया गया किंतु इसमें विगत 3 दिनों में आये ग्राहकों का ही नाम, पता एवं मोबाइल नंबर नोट किया गया है जबकि दूसरे दुकान पर आने वाले ग्राहकों का कोई भी विवरण रजिस्टर प्राप्त ही नहीं हुआ ऐसी स्थिति में किसके संपर्क में आने से ये दोनों व्यक्ति संक्रमित हुए तथा इनके संक्रमित होने के पश्चात कौन-कौन से ग्राहक/व्यक्ति इनकी संपर्क में आए को ट्रेस करना बहुत ही आवश्यक है किंतु जिला प्रशासन द्वारा बार-बार कहने के बाद भी आगंतुकों का रजिस्टर ना बनाए जाने के कारण इन्हें ट्रेस करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में संचालित सभी छोटी व बड़ी दुकानों के संचालक/दुकानदार अनिवार्य रूप से दुकान पर आने जाने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं समय अवश्य नोट करें जिससे किसी भी दुकान के संचालक या दुकान पर आने वाले ग्राहक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ट्रेस कर उनका यथाशीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। भ्रमण के दौरान बेनीगंज में स्थित सैलून की दुकान पर बाल काट देना व बाल-दाढ़ी बनवा रहे ग्राहक द्वारा मास्क का प्रयोग न करते हुए तथा एक ही तौलिए का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर अधिकारी द्वय द्वारा दुकान संचालक को कड़ी फटकार लगाई गई तथा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण उस पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारी द्वारा तहसील सदर के सामने तिकोनिया पार्क के पास संचालित स्टांप विक्रेताओं एवं फोटो कॉपी की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का का उल्लंघन करते हुए काय जाने पर सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई, जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदार रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोलने के साथ-साथ सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही दुकानों का संचालन करें। अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों का रजिस्टर में नाम पता एवं मोबाइल नंबर अंकित करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि होटल एवं रेस्टोरेंट संचालक भी सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करें यथासंभव कोशिश करें कि ग्राहकों को पैक फूड या होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराएं।