60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों से न करायें काम
अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जनपद में सीमेन्ट गोडाउन के संचालन हेतु निर्धारित प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीमेंट से संबंधित गोडाउन के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। काम पर पूर्ण रूप से स्वस्थ श्रमिक को ही लगाया जाये। 60 वर्ष अधिक आयु के श्रमिक को बिल्कुल न लगाया जाये। उचित होगा कि काम पर लगाने के पूर्व श्रमिको की थर्मल स्क्रीनिंग करा ली जाए। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि गोडाउन में सीमेन्ट को रखवाने व उतरवाने हेत लगे श्रमिको व स्टोर कीपर उसी परिसर में रहेगें। कार्योपरांत अपने घर नही जायेगे। उनके रहने व खाने पीने की समुचित व्यवस्था गोडाउन मालिक को करनी होगी। इस दौरान समस्त गोडाउन पर हैण्ड हाईजिन, सोशल डिस्टेन्सिंग व कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी कहा कि सभी श्रमिकों एवं अन्य कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त परिसरों को कोविङ-19 मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत पूर्णतः डिस्इन्फेक्ट व सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। सभी श्रमिकों का गोडाउन मालिक द्वारा न्यूनतम 10 से 15 प्रतिशत श्रमिकों का कोरोना वायरस कोविङ-19 की जांच हेतु रैण्डम टेस्टिंग अपने व्यय पर कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी गोडाउन प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक ही अपने गोडाउन पर आयें हुए सीमेन्ट को उतारने व रखवाने का कार्य करेगें। जिलाधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। इन समस्त निर्देशों यथा-हैण्ड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन कराया जाये।
कोयला डिपों व ईट भट्ठों को जारी की गयी गाइडलाइन
अयोध्या। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के कोयला डिपों व्यापारी एवं ईट भट्ठा एसोसिएशन द्वारा निर्धारित कोयले की दरों पर जनपद एवं गैर जनपद के ईट भट्ठों सहित अन्तिम व वास्तविक उपभोक्ताओं को उसी निर्धारित दरों पर दिया जाये। सभी कोयला डिपों एवं ईट भट्ठे अपनी-अपनी गाड़ियों पर सभी समुचित कागजात यथाः फर्म का टिन नंबर, चालान, वाहन के कागजात आदि लेकर ही परिवहन करेगें। जिलाधिकारी ने कोयला डिपों मालिक एवं ईट भटठा एसोसिएशन द्वारा तय दरें जैसे कि 9500/- प्रति मैट्रिक टन कोयला (झाझरा, रानीगंज) की दर पर दिया जाने के साथ अन्य वरायटी के कोयला की दरें भी दोनों एसोसिएशन मिलकर तय करते हुए उसकी सूचना जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करेगे। उन्होंने कोयले का विक्रय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जनपद व गैरजनपद के वास्तविक अन्तिम उपभोगकर्ता को दिये जाने तथा अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु रेलवे साइडिंग पर आयी हुई कोयले की रैके से कोयला, कोयला डिपों पर न जाकर वहीं से सीधे ईट भट्ठों पर पहुंचाने की व्यवस्था कोयला एजेन्ट को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी कोयले की रैक उतारने व ट्रक व डम्पर पर लादने हेतु लगे सभी श्रमिकों, चालको, परिचालको को हैण्ड हाइजिन, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। कोयला डिपो मालिक द्वारा डिपों पर लगे श्रमिक व अन्य कार्मिकों तथा कोयला रैक उतारने में लगे सभी श्रमिकों के ठेकेदार द्वारा न्यूनतम 10 से 15 प्रतिशत श्रमिकों का कोरोना वायरस कोविड-19 की जांच हेतु रैण्डम टेस्टिंग अपने व्यय पर कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी ट्रकों के सम्बन्धित मालिकों के द्वारा सेनिटाइज व डिसइन्फेक्ट कराना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कोल एजेन्टों की जिम्मेदारी होगी कि 24 घण्टे पूर्व कोयला रैकों की जानकारी भट्ठा एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ-साथ जीएम0डीआईसी-9793712929 एवं आरएम०पीसीएफ 9415409318 को देगें। साथ ही साथ रैको से उतरने वाला कोयला किस प्रतिष्ठान को कितना एवं किस दर पर दिया गया है, उसकी भी दैनिक सूचीबद्ध सूचना जिलाधिकारी कार्यालय में उपरोक्त नंबरों के अतिरिक्त प्रेषित करेगें। कोयले की रेक उतारने व लादने का व बेचने का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 के मध्य ही होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। इन आदेशों के पालन हेतु सभी बैठकों/सम्पर्को में कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा-हैण्ड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाय/कराया जाये।
प्राइवेट हास्पिटल में नहीं चलेगी ओपीडी
अयोध्या। चिन्हित प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी के विशेषज्ञ ही अपने प्राइवेट चिकित्सा संस्थान में दे सकेंगे इमरजेंसी सेवाएं, विशेषक डाक्टर केवल अपने से संबंधित चिकित्सीय केस को देखेंगे। सामान्य ओपीडी किसी भी नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, व क्लीनिक पर नहीं चलेगी। सफल व अच्छी सेवा देने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर को चिन्हित करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। जो 2 दिन के अंदर सूची प्रस्तुत करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि चिन्हित प्राइवेट नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल में केवल इमरजेंसी सेवा ही संचालित होंगी। इमरजेंसी के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकेंगे ऑपरेशन व इलाज। जिला मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग होम व हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बैठक में सलाह दी, कि केवल इमरजेंसी केस को ही देखें और इमरजेंसी की स्थिति में ही ऑपरेशन आवश्यकतानुसार करें, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा हर स्थल पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस का कोई भी संक्रमित मरीज आपके पास आता है तो आप उसे तुरंत मेडिकल कालेज रेफर करने के साथ सैंपल कलेक्शन हेतु भेजें तथा इसकी पूरी जानकारी सीएमओ को भेजें। बैठक में प्राइवेट चिकित्सक, विशेषज्ञ, डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर उपस्थित थे। इमरर्जेन्सी के डॉक्टर मास्क पहनकर मरीज को इमरजेंसी मैं देखगे। सोशल डिस्टनसिंग का पालन करेंगे हाथो को समय समय पर सैनेटाइज करेगे।