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शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रत्याशियों व जनता से किया संवाद

-संवेदनशील मतदेयस्थलों का डीएम व एसपी ने किया निरीक्षण

अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अनुज कुमार झा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने विकास खंड मसौधा के संवेदनशील मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय ताजपुर कोड़रा का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत ताजपुर कोड़रा के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों व जनता से चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को संवाद कर प्रत्याशियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद विकासखण्ड सोहावल के मतगणना स्थल आरडीइण्टर कॉलेज सुच्चितागंज, अति संवेदनशील मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय मजनावां विकासखंड सोहावल, अति संवेदनशील मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय रायपुर, विकासखंड मसौधा का किया निरीक्षण और सकुशल मतदान के लिए लोगों से संवाद किया। जिलाधिकारी व एसएसपी ने जनसामान्य से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं। शराब, मदिरा आदि से दूर रहे, किसी से डरे, निष्पक्ष रहे। उन्होंने प्रत्याशियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी को न तो डराएं और न ही किसी प्रकार का प्रलोभन आदि दें। यदि मदिरा आदि वितरण कराते हैं तो सम्बंधित प्रत्याशी के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग एवं शांति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्बंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाहनों के परिचालन हेतु दिया सख्त आदेश

-जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के परिचालन हेतु सख्त आदेश दिया है। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नही होता है। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नही दी जायेगी। सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सकें। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या की नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी। दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या को दिये गये निर्देशों को आयोग के पत्र में दिये गये निर्देशों में आंशिक संशोधित समझे और आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का भली भांति अध्ययन करते हुये दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन समयबद्व रूप से करें।

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Written by Next Khabar Team

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