-इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी ने जिला प्रशासन से एप्रोच रोड को 12 मीटर बनाये जाने की किया मांग
सोहावल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण के लिए सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नी पुर गाँव मे पांच एकड़ भूमि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन मस्जिद निर्माण के लिए विभागों से एनओसी नहीं मिलने से निर्माण कार्य पर संकट के बादल की काली छाया पड़ती दिखाई पड़ रही है।
फायर विभाग ने एनओसी को यह कह कर रोक दिया है कि मस्जिद के मॉडल के अनुसार उसके आसपास 12 मीटर की एप्रोच रोड होना आवश्यक है। मस्जिद तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई मौके पर केवल 4 मीटर है। जिससे एनओसी जारी करना सम्भव नहीं है। वही इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी एवं प्रवक्ता अरशद अहमद अफजाल ने जिला प्रशासन से एप्रोच रोड को 12 मीटर बनाये जाने की मांग किया है।
फाउंडेशन के ट्रस्टी प्रवक्ता अरशद अहमद अफजाल ने बयान जारी कर कहा कि श्रीराम मंदिर मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शासन को मस्जिद निर्माण के लिए पाँच एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके क्रम में सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित कर ट्रस्ट को दी गयी है और अब एनओसी न मिलने की बाधा को भी शासन व प्रशासन को दूर करना चाहिये जिससे मस्जिद निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सके।