कोरोना पीड़ित महिला का इलाज करना पड़ा महंगा
अयोध्या। लॉकडाउन में ओपीडी बंद करने के आदेश की अवज्ञा करते हुए कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला का इलाज करना संजाफी हॉस्पिटल दर्शननगर को महंगा साबित हुआ। प्रथम दृष्टा विधि अवज्ञा का दोषी पाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नोडल अधिकारी डा. आर.के. देव ने आईपीसी की धारा 188, 269 व महामारी एक्ट की धारा 3 के तहत चिकित्सायल प्रबंधक डा. मुकेश गौतम के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। पंजीकृत मुकदमा की विवेचना दर्शननगर चौकी प्रभारी दिनेश सिंह को सौंपी गयी है।