अयोध्या। जनपद में भी बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर धारा 163 के तहत पूरे जनपद में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस को छोड़कर बिना अनुमति के कोई भी संस्था या व्यक्ति ड्रोन का संचालन नहीं कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि बिना अनुमति ड्रोन का संचालन पाए जाने पर संबंधित ड्रोन को जब्त कर लिया जाएगा और उसके मालिक अथवा संचालक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ.गौरव ग्रोवर ने कहा कि अयोध्या के प्रमुख स्थलों, श्रद्धालुओं और आमजनमानस की सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से ड्रोन संचालन को लेकर निषेधाज्ञा जारी की गई है।
बिना अनुमति ड्रोन का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में थाना-कोतवाली और चौकी प्रभारी तक को हिदायत जारी की गई है। संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी से समन्वय बना निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन कराने को कहा गया है।