अयोध्या। राम मंदिर निर्माण को देखते हुए परिसर की संवेदनशीलता अधिक बढ़ गई है। ऐसे में ड्रोन कैमरे के लिए परिसर के आसपास प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट अनुज झा ने बताया कि डीआईजी/एसएसपी दीपक कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में शासन में बैठक हुई। जिसमें विचार विमर्श के बाद श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ रखने को परिसर के आसपास एण्टी ड्रोन निषेधाज्ञा जारी करने की अपेक्षा की गई है। वर्तमान में परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है जिस कारण परिसर की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ गई है। तमाम न्यूज चैनल लगातार परिसर के अंदर हो रही गतिविधियों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने का प्रयास किया करते रहते हैं। मीडिया द्वारा भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया की आड़ में शरारती तत्वों द्वारा भी श्री राम जन्म भूमि में ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तत्क्रम में श्री राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर के आसपास एण्टी ड्रोन निषेधाज्ञा जारी किया गया है। श्री राम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखने हेतु परिसर के आसपास ड्रोन का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर व परिसर के आसपास अयोध्या क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञा लगा दी गई है। किसी व्यक्ति, संगठन, संस्था आदि द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानवरहित हवाई वाहन आदि ऐसे सादृश्य उड़ने वाले उपकरण जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है का संचालन एवं परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा। यदि बीच में आदेश वापस न लिया गया तो 2 फरवरी 2021 तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
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