36 लाख रूपये लोन प्रकरण में पीएनबी के पक्ष में हुआ आदेश

by Next Khabar Team
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-अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने मेसर्स नारायण देशी फूड्स की बंधकशुदा सम्पत्ति पर कब्जा बैंक के पक्ष में देने का दिया आदेश

अयोध्या। अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व अमित कुमार भट्ट ने 36 लाख रूपये लोन लेकर अदा न करने के प्रकरण में पंजाब नेशनल बैंक कुमारगंज के पक्ष में अधिनियम की धारा 14 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंधकशुदा सम्पत्ति पर कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया है।

साथ ही उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को निर्देशित किया है कि बैंक के सक्षम अधिकारी द्वारा सम्पर्क किये जाने पर क्षेत्रीय पुलिस बल के सहयोग से हर्जे खर्चे सहित बंधकशुदा सम्पत्ति पर नियमानुसार बैंक को कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। याची को निर्देशित किया जाता है कि सुसंगत अभिलेखों के साथ संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रश्नगत लोन में बंधकशुदा सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करे।

पंजाब नेशनल बैंक की शाखा कुमारगंज-अयोध्या के विधि सलाहकार व वरिष्ठ अधिवक्ता के.एल. गोयल व सक्षम अग्रवाल ने पैरवी किया। अधिवक्ता के मुताबिक विपक्षी मेसर्स नारायण देशी फूड्स के प्रोपराइटर श्रीनारायण मिश्रा पुत्र भगवानदत्त निवासी रौतावां खंडासा मिल्कीपुर अयोध्या ने पंजाब नेशनल बैंक जनपद अयोध्या से 36 लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया था। ऋण के एवज में विपक्षी ने अपनी अचल व कृषक प्लाट 1257 व 1258 बतौर जमानत बैंक के पक्ष में बंधक किया गया था।

साथ ही ब्याज को अदा करने की गारंटी लिया था। ऋण की किस्तों का भुगतान नियमित नहीं किया गया जिस कारण ऋण खाता अनियमित होकर एनपीए हो गया। बैंक द्वारा विपक्षी से कर्जे की बावत नोटिस देने के बावजूद कर्ज की अदायगी नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप बैंक ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस 5 नवम्बर 2024 को भेजा गया साथ ही विपक्षी से सात दिन के अन्दर उपरोक्त ऋण ब्याज सहित अदा करने के लिए कहा गया लेकिन विपक्षी ने बकाया राशि अदा नहीं किया इसके बाद बैंक ने बंधक सम्पत्ति पर कब्जा लेने के लिए नोटिस 31 जनवरी 2025 को भेजा।

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बावजूद इसके लोन ब्याज सहित न जमा करने पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुमारगंज के अधिवक्ता के.एल. गोयल व सक्षम अग्रवाल ने विपक्षी प्रोपराइटर नारायण देशी फूड्स के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमें के निस्तरण के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व की अदालत में 28 अप्रैल 2025 को स्थानांत्रित किया था।

इसके पश्चात अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने 36 लाख रूपये लोन के प्रकरण में सुनवाई के बाद अधिनियम की धारा 14 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंधकशुदा सम्पत्ति पर कब्जा बैंक को दिये जाने का आदेश पारित किया है।

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