अयोध्या। पुस्त दर पुस्त जिस आशियाना में महाराजदीन का परिवार पचासों साल से रह रहा था वह नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन ने जेसीबी लगाकर जमीदोज करा दिया। आशियाना ढ़ह जाने से पीड़ित का परिवार बेघरबार हो गया है और बिलख रहा है।
नगर मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत पहले विद्यावती मिश्रा ने दरखास्त लगाया था कि अड़गड़ा गली मार्ग के किनारे महाराजदीन अवैध रूप से भवन बनवा लिया है जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है ऐसी दशा में सार्वजनिक अपदूषण को हटाया जाना आवश्यक है। नगर मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुना और विद्यावती मिश्रा के पक्ष में निर्णय दे दिया। नगर मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी महाराजदीन ने सेशन कोर्ट में मुकदमा दायर किया मगर वहां भी उसे हार ही मिली। महाराजदीन ने न्याय की आस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका दायर किया। उच्च न्यायालय ने भी विद्यावती मिश्रा के पक्ष में निर्णय करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को आदेशित किया कि उसके आदेश का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक अपदूषण को तत्काल हटाया जाय। गुरूवार को नगर मजिस्ट्रेट के आदेश व उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में प्रशासन ने अमला लगाकर महाराजदीन के आशियाना को जमीनदोज कर दिया।
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