-मामला बारुन चौकी क्षेत्र में विगत वर्ष के बहुचर्चित क्रास केस प्रकरण से जुड़ा
मिल्कीपुर। कोतवाली इनायतनगर अंतर्गत पुलिस चौकी बारुन बाजार के प्रभारी अमित कुमार के खिलाफ न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है।न्यायालय द्वारा विगत वर्ष 156/3 के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी के ऊपर से दुष्कर्म की धारा हटाने और आरोपी को क्लीन चिट देना मामले के विवेचक चौकी प्रभारी बारुन उपनिरीक्षक अमित कुमार को महंगा पड़ गया है।
अपर सिविल जज सी डि द्वितीय/ एसीजेएम फैजाबाद भगवान दास गुप्ता ने अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुकदमे से 376 आईपीसी की धारा विलोपित करने का आरोपी मान लिया है और उपनिरीक्षक अमित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए विवेचना कराए जाने के आदेश दे दिए हैं।
बताते चलें कि उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से क्रास केस दर्ज है।मामला विगत वर्ष बारुन चौकी क्षेत्र में 12 मार्च 2021 को घटित मारपीट की घटना से जुड़ा है जिसमें रात्रि साढ़े दस बजे बद्रीनाथ पुत्र खुशीराम को श्याम सिंह,राम सिंह,सियालाल समेत आठ आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।जिसमे मरणासन्न अवस्था में बद्रीनाथ को लखनऊ स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और थाना इनायतनगर में बद्रीनाथ के पुत्र जयसिंह द्वारा धारा147,308,325,323,504,427,506 आईपीसी दर्ज कराया गया था।
जिसके बाद दूसरे पक्ष ने न्यायालय की शरण लेते हुए 156/3 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 425/ 2021 धारा 376, 504, 506 आईपीसी दर्ज कराया गया था।जिसमें विवेचक उपनिरीक्षक अमित कुमार ने आरोपी बद्रीनाथ पुत्र खुशीराम निवासी सफदरभारी थाना इनायतनगर को दुष्कर्म की धारा 376 से मुक्त करते हुए मात्र धारा 323 504 506 आईपीसी का अपराधी माना और बीते एक अक्टूबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विवेचक द्वारा धारा 376 हटाने पर सख्त टिप्पणी करते हुए उपनिरीक्षक अमित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उक्त सम्बंध में बारून चौकी प्रभारी अमित कुमार का कहना है कि उन्होंने प्रकरण के सम्बंध में जिला जज के यहां रिवीजन दायर किया है।