सुलतानपुर। एसपी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 510/20 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के क्रम में इकबाल उर्फ बालू , खुर्शीद आलम, गुलाम असकरी पुत्रगण जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू, जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू पुत्र माजिद हुसैन निवासीगण मनियारपुर थाना कुड़वार द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति जप्त कर ली गई। सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम- 1986 की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही की गई। डीएम के आदेश पर थानाध्यक्ष कुड़वार द्वारा उपरोक्त के नाम दर्ज वाहनों चार अदद ट्रक जिनकी कीमत 56 लाख रूपये व दो अदद चार पहिया जिनकी कीमत 8.75 लाख रूपये तथा दो अदद मोटर साइकिल जिनकी कीमत 35 हजार रूपये कुल कीमती 65.1 लाख रूपये की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। गौरतलब है कि 17 जून को वर्चस्व बनाने की बात को लेकर इकबाल उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू आदि निवासी ग्राम मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर द्वारा भरी बाजार में प्रातः 08.30 बजे ग्राम प्रधान महराजगंज के प्रधान प्रतिनिधि/पति मैनुद्दीन पुत्र मो0 रमजान व उसके भाई नूरूद्दीन पुत्र मो0 रमजान को गोली मार दी गयी थी। जिसमें इलाज दौरान मैनुद्दीन की मृत्यु हो गयी थी व नुरूद्दीन गम्भीर रूप से घायल हो गया था। मृतक मैनुद्दीन के पिता मो0 रमजान पुत्र मो0नजीर निवासी ग्राम महराजगंज मजरे शादीपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर की लिखित तहरीर पर इकबाल उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू आदि के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार पाण्डेय ने बताया कि उपरोक्त कार्यवाही उसी के मद्देनजर की गई है।
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