-शिकायतों का समयबद्व व गुणवत्तापूर्ण करें निस्तारण : नीतीश कुमार
अयोध्या। जनपद के तहसील मिल्कीपुर के सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने क्रमवार प्रत्येक फरियादी की शिकायतोंध्समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनकर यथासंभव मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया तथा शेष शिकायतों के समयबद्व एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने समस्त अधिकारियों को शिकायतोंध्समस्याओं का यथासंभव उभय पक्षों की उपस्थिति में निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के साथ ही कृत कार्यवाही फरियादियों को भी अवगत कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों पर आवश्यकतानुसार राजस्व विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर उभयपक्षों की उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
इस दौरान शिकायतकर्ता राम मनोहर निवासी ग्राम सतनापुर विकासखण्ड अमानीगंज द्वारा ग्राम सतनापुर में स्थित अपने भूमि गाटा संख्या 623 रक्बा 0.070 हेक्टेयर पर प्राप्त कृषि पट्टा भूमि पर अब तक कब्जा न पाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार मिल्कीपुर के प्रकरण का परीक्षण करने तथा पट्टे की जमीन पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
सम्पूर्ण समाधान दिवस मिल्कीपुर में राजस्व विभाग के 108, पुलिस विभाग के 34, विकास के 12, विद्युत के 12 तथा अन्य विभागों के 41 सहित कुल 207 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडेय, उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, तहसीलदार मिल्कीपुर सहित संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जनपद में 16 जनवरी तक प्रभावी रहेगी धारा 144
अयोध्या। जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया जो 16 जनवरी 2022 तक प्रभारी रहेगा, क्यांकि विभिन्न आगामी दिवसो में अनेक त्यौहार पड़ रहे है जिसकी जानकारी विभिन्न माध्यमो/स्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार आगामी अवधि में चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस डे, नववर्ष दिवस, लोहड़ी, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, मकर संक्रान्ति आदि विभिन्न त्यौहार के साथ ही विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना संभावित है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी समय में संभावित आतंकवादी गतिविधियों, विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के संभावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्यौहारों जनपद अयोध्या के विभिन्न मंदिर, मठ, धर्मशालाओ आदि में आयोजित कार्यक्रमों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 व राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी एवं एनपीआर) के विरोध में तथा कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखना अति आवश्यक है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जन जीवन को सामान्य बनाए रखने की दृष्टि से जनपद की संपूर्ण सीमा में इसके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निषेधाज्ञाएं पारित किया गया है, को तत्काल रूप से प्रभावी है तथा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को अनुपालन करने हेतु निर्देश भी दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो 16 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा।