अपहरण व रेप के मामले में 19 साल की कैद

by Next Khabar Team
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50 हजार जुर्माने की सजा

अयोध्या। इनायतनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में किशोरी के अपहरण व दुराचार के मामले में दोषसिद्ध आरोपी विजय कुमार दूबे को जनपद न्यायाधीश फास्टट्रैक प्रथम अजय विक्रम सिंह ने दोष सिद्ध होने के बाद 19 साल की कैद व 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाया है। जुर्माने के आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जायेगी। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मामला ग्राम पलिया का है।
अभियोजन पक्ष के सामने अधिवक्ता रमेश तिवारी के मुताबिक 13 व 14 अप्रैल 2016 की रात ग्राम पलिया पूरे बहिरा से गांव के ही विजय कुमार दूबे घर के अन्दर घुसे और 20 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया। नहाते समय उसने किशोरी की अश्लील फोटा खींचा और बाद में उसके साथ जबरन दुराचार किया। विरोध करने पर बदनाम करने की धमकी दी। किशोरी किसी तरह अपने घर जब लौटी तो अपने पिता को घटना की जानकारी दिया। किशोरी के पिता ने इनायतनगर थाना में आईपीसी की धारा 366, 376, 354ग के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। रिर्पोट दर्ज करने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत में मुकदमा चला।

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