हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल पुलिस ने किया बरामद
रूदौली।कोतवाली पुलिस ने बीते शनिवार को महिला की धारदार हथियार से हुई हत्या के मामले में आरोपी पति, पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल को भी बरामद किया है।
ज्ञातव्य हो कि रूदौली कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव के निवासी संतराम व पड़ोसी पट्टीदार प्रदीप के बीच रास्ते व नाली का विवाद काफी दिनों से चल रहा था ।आये दिन घर पर प्रदीप की पत्नी संगीता व संतराम की पत्नी रीता बीच झगड़ा व तनातनी रहती थी ।बीती 12 जुलाई की सुबह गांव के पास ही रेलवे फाटक पर स्थित अपने पति के चाय की दुकान पर रीता देवी दुकान का समान लेकर जा रही थी। आरोप है कि रेलवे ट्रैक के पास पहले सी घात लगाए बैठे पट्टीदार पड़ोसी प्रदीप ने बांके से हमला कर दिया। जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी । घटना के चश्मदीद गवाह मृतका के पुत्र रामू की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी प्रदीप व उसकी पत्नी संगीता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को कोतवाली रूदौली में क्षेत्राधिकारी डा धर्मेन्द्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अभियुक्त प्रदीप व उसकी पत्नी संगीता को दलसराय तिराहे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस ने अभियुक्त की निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त एक अदद बांका भी गांव के बाल किशन के गन्ने से बरामद किया है।दोनो को जेल भेजा जा रहा है।गिरफ्तारी में टीम में कोतवाल रूदौली विश्वनाथ यादव,एसएसआई शमसाद अहंमद ,महिला उप निरीक्षक रीना राठौर ,कांस्टेबिल सत्यप्रकाश यादव व शिवा जी यादव शामिल रहे।
बगैर जुर्म के आठ माह की मासूम भी गई जेल
रूदौली । रूदौली कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव मे शनिवार को हुए रीता हत्याकांड के मामले में आरोपी माता पिता के साथ आठ माह की मासूम बेटी को भी जेल जाना पड़ा ।मासूम बेटी भले ही हालात से अनजान हो लेकिन घर में अपनों से घुली मिली बेटी की परवरिश अब सलाखों के पीछे होगी।ज्ञातव्य हो कि बीती 12 जुलाई को जलालपुर गांव में गांव के बाहर अपने पति की छोटी मोटी चाय की दुकान का सामान लेकर जा रही लगभग 37 वर्षीय महिला रीता की उसके ही पड़ोसी प्रदीप ने बांके से हमला कर, हत्या कर दी थी।सोमवार को पुलिस ने रूदौली के दलसराय तिराहे से प्रदीप व उसकी पत्नी संगीता को गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिया ।जिनके साथ पुलिस ने आठ माह की हत्यारोपी की बेटी महक को भी जेल जाना पड़ा ।बता दें कि किसी मामले में यदि कोई महिला आरोपित होती है और उसकी कोई संतान पांच वर्ष से कम उम्र की है तो मां के साथ बच्चे को भी जेल जाना पड़ता है। माना जाता है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बेहतर देखभाल मां ही कर सकती है।