अमानीगंज। विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोटिया में संचालित एसएन पब्लिक स्कूल इन्दिरा नगर की प्रबन्धक सुमित्रा,प्रधानाचार्य अजय पांडेय व उनके पिता शंकरनाथ पांडेय के विरुद्ध खण्डासा थाने में धोखाधड़ी और कूट रचना की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बीईओ द्वारा दी गई तहरीर में दर्शाया गया है कि विद्यालय पशुचर भूमि पर बना है, जिसे अभिलेखों में हेरफेर कर पट्टा दिखाया गया है। बाद में इसी भूमि पर भवन बनाकर कूट रचना कर किराये नामे पर विद्यालय की मान्यता ले ली गई। प्राथमिक व जूनियर स्तर पर मान्यता में इन कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग किया गया। कोटिया प्रधान नीलम सिंह ने इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। विभिन्न जांचों में शिकायत सही पाई गई। कूटरचना व धोखाधडी साबित होने पर जिलाधिकारी ने मान्यता प्रत्याहरण के निर्देश एडी बेसिक व बीएसए को दिए थे। गत वर्ष आठ नवम्बर को मान्यता प्रत्याहारण की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके पश्चात आरोपितों ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा, किन्तु कोई राहत नहीं मिली। 23 अप्रैल को जिला बेसिक शिशा अधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने खण्ड शिक्षा धिकारी अमानीगंज को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। बीईओ कमला प्रसाद की तहरीर पर प्रबन्धक सावित्री पांडेय व प्रधानाचार्य अजय पांडेय उनके पिता शंकरनाथ पांडेय, के विरुद्ध 419,420,467,468 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। खण्डासा थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है
पशुचर की भूमि पर विद्यालय चलाने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
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