अवैध निर्माण कराते पकड़े गये महंत रामभद्र दास व गुर्गे

by Next Khabar Team
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अदालत ने किया 151 में चालान

अयोध्या। सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा विवादित भूमि पर स्थगनादेश के बावजूद विपक्षी हनुमानगढ़ी हरिद्वारी पट्टी के महंत राम भद्र दास व उनके गुर्गे बेखौफ होकर अवैध निर्माण करा रहे थे। अचानक पहुंची पुलिस ने महंत राम भद्र दास सहित आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी पकड़े गये अवैध निर्माणकर्ताओं को आईपीसी की धारा 151 यानी शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया।
गौरतलब है कि पीड़ित राम सजन वर्मा ने अदालत में दरखास्त दिया था कि अयोध्या कोतवाली की के प्रभारी व चैकी प्रभारी ने विपक्षी महंत रामभद्र दास को विवादित भूमि पर कब्जा करा दिया है जिससे न्यायालय की अवमानना हुई है। न्यायालय ने समन जारी करके सभी आरोपियों को 12 जुलाई को अदालत में पेश होने का फरमान जारी किया था। फिलहाल मुकामी पुलिस ने आरोपियों को सिविल जल की अदालत में पेश करने की बजाय रेजीडेंट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जहां से विधिक कार्यवाही की गयी।
बताते चलें कि जमीनी विवाद में कोर्ट स्टे के बावजूद पीड़ित राम सजन वर्मा की ग्राम जियनपुर स्थित भूमि पर पुलिस ने विपक्षीगणों को कब्जा दिला दिय था। इस सम्बन्ध में पीड़ित ने सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत में कोर्ट की अवमानना की गुहार लगाया। न्यायालय ने स्टेशुदा भूमि पर विपक्षियों को कब्जा दिलाने वाले अयोध्या कोतवाल जगदीश उपाध्याय, रायगंज चैकी प्रभारी यशवंत द्विवेदी सहित आधा दर्जन लोगों को 12 जुलाई को तलब किया था। पीड़ित का कहना है कि उसने अपनी पत्नी सीतापती पुत्रगण संजय कुमार वर्मा व राहुल कुमार वर्मा के नाम से ग्राम जियनपुर में भूमि लेकर तीन पक्की दूकान, दो रिहाइसी कमरा जिसमें टीन शेड और खुली भूमि है बनवा रखा है। इसी भूमि पर हनुमानगढ़ी हरिद्वारी पट्टी के महंत मुरली दास, राम भद्र दास, अनिकेत, अंकुर आदि अपनी मिलकियत बताकर कब्जा लेना चाहते हैं इस सम्बन्ध में पीड़ित ने सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत में 2010 से मुकदमा दायर कर रखा है जिसपर कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी महंत मुरलीदास को दौरान मुकदमा निषेधित किया है कि वह प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्ज्े मंें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस कोर्ट स्टे पर विपक्षी महंत मुरलीदास ने अपील कर चुनौती किया है। अपर जिला जज षष्टम ने 2011 को उनकी अपील को निरस्त भी कर दिया। स्थगन आदेश वर्तमान में भी लागू है।

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