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चिटफंड कंपनी श्रीराम बुलियन के एमडी समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

मिल्कीपुर। कुमारगंज कस्बा स्थित खण्डासा मोड़ के निकट संचालित श्रीराम बुलियन चिटफंड कंपनी के एमडी अजय मोहन पांडे सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुुुकदमा। विनोद कुमार पुत्र देवी प्रसाद निवासी मकान संख्या 112 रानोपाली कोतवाली नगर जनपद अयोध्या ने कुमारगंज पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से से बताया कि श्रीराम बुलियन कंपनी केएमडी द्वारा 21 जनवरी 2019 को पाँच लाख व 25 जनवरी 2019 को चार लाख तथा 25 फरवरी 2019 को दो लाख रुपए लिया कुल मिलाकर 11लाख रुपए कंपनी केे एमडी अजय मोहन व उनके पिता राधिका प्रसाद पांडे ने इस शर्त पर लिया था कि कंपनी के नियमानुसार 11 लाख रुपए का 10 प्रतिशत मासिक के हिसाब से एक लाख दस हजार रूपए ब्याज के रूप में दिया जाएगा तथा किसी भी समय पैसा देने वाला व्यक्ति अपना पैसा वापस भी ले सकता है । विनोद कुमार के इलाहाबाद बैंक खाते में कंपनी के एमडी द्वारा 27 मार्च 2019 को एक लाख दस हजार रुपए ब्याज का भेजा गया। उसके बाद से पीड़ित को पैसा कंपनी द्वारा नहीं दिया गया पैसेे की मांग करने पर विकास कुमार उपाध्याय निवासी सिधौना द्वारा विनोद कुमार को एचडीएफसी बैंक शाखा कुमारगंज से एक लाख रुपए का स्केल चेक विनोद कुमार को दिया गया। पीड़ित ने जब अजय मोहन पांडे के पिता राधिका प्रसाद पांडे से पैसे की मांग की तो अजय मोहन पांडे के रिश्तेदार अशोक कुमार मिश्रा जो पुलिस लाइन अयोध्या में कार्यरत हैं उन्होंने धमकाते हुए कहा कि मेरे पुलिस विभाग में रहते हुए तुम मुकदमा कहीं पर नहीं लिखवा सकते हो। डरा सहमा बिनोद कुुमार कुमारगंज थाने पहुंचकर श्री राम बुलियन चिटफंड कंपनी के एमडी अजय मोहन पांडे पुत्र राधिका प्रसाद पांडे व राधिका प्रसाद पांडे पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ पांडे निवासी सिधौना पूरेे दोत पांडे थाना कुमारगंज व अशोक कुमार मिश्रा पुत्र अज्ञात के खिलाफ लिखित तहरीर दी जिसमें पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ अपराध संख्या 193/19 धारा 420, 406 ,504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है यह जानकारी थानाध्यक्ष कुमारगंज राजेश कुमार ने दी।

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