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गैर मान्यता प्राप्त व अमान्य विद्यालयों पर कसेगा शिकंजा

  • जिला प्रशासन व बेसिक शिक्षा विभाग हुआ सख्त

  • 31 अगस्त तक नवीन शर्तो एवं मानको को पूर्ण कर मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंने की हिदायत

फैजाबाद। जनपद के गैर मान्यता प्राप्त व अमान्य विद्यालयों पर कसेगा जिला प्रशासन व बेसिक शिक्षा विभाग का शिकंजा। ऐसे संचालित विद्यालय जिन्होनें मान्यता नही लीे है वे तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें अन्यथा उनके ऊपर शिक्षा के अधिकार नियमावली में निहित प्राविधानो के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट डा0 अनिल कुमार ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित करने तथा उन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती अमिता सिंह को दिये गये है, उन्होनें आगे बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत व शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय संचालित करें।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती अमिता सिंह ने बताया कि जनपद के शिक्षा क्षेत्र में लगी संस्थाऐं मान्यता हेतु 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से नियमावली व शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता प्राप्त हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते है ताकि उन्हें नवीन मान्यता प्रदान की जा सके।
जिलाधिकारी व शासन के आदेशानुसार कोई भी बिना मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये विद्यालय का संचालन करते हुए पाये जायेगे तो सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक का होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आगे बताया कि स्थाई एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनकी मान्यता वर्ष 2011 के पूर्व मे निर्गत है और उनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नवीन शर्तो एवं मानको को पूर्ण कर मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना विद्यालय का संचालन किया जा रहा है उन्हें सचेत किया जाता है कि वे भी 31 अगस्त तक नवीन शर्तो एवं मानको को पूर्ण कर मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

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