पुरानी रंजिश में घर में आगजनी करना पड़ा महंगा
रूदौली । पुरानी रंजिश को लेकर निमंत्रण में गई महिला दुर्गेश मिश्रा के घर में आगजनी कर गृहस्थी का सारा सामान और अनाज जलाकर राख करना देवर गौरी शरण मिश्र उर्फ मूने के महंगा पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश चंद गौतम ने पीड़ित महिला की अर्जी पर विपक्षी गौरी शरण मिश्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया।साथ ही मवई थाना के प्रभारी निरीक्षक को विवेचना कर अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
घटना मवई थाना अंतर्गत बिहारा गांव की गत सात सितंबर 2018 की है।इसके पहले पीड़ित महिला दुर्गेश मिश्र के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता राज भूषण सिंह ने पैरवी किया।साथ ही विपक्षी गौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए 156(3) के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया।अधिवक्ता राज भूषण सिंह की ओर से दायर अर्जी के मुताबिक महिला दुर्गेश मिश्रा सात सितंबर 2018 को सपरिवार गांव के शंकर नाई के यहां निमंत्रण में गई थी।घर में कोई नहीं था। पुरानी रंजिश को लेकर महिला के देवर गौरी उर्फ मूने ने शाम 6.30 बजे उसके घर में घुसकर आग लगा दिया।यह घटना उसकी चाची उर्मिला ने देखी।आग लगने से घर का सारा सामान अनाज, बिस्तर आदि जलकर राख हो गया है।इसकी शिकायत महिला के पति ने पुलिस चैकी सैदपुर में उसी दिन किया।इसके बाद मवई थाना में लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की फरियाद किया।थाना प्रभारी ने महिला व उसके पति को नौ सितंबर को थाने में बुलाया।इसके बाद उसके पति का अपहरण हो गया।काफी खोजबीन के बाद भी पति का कहीं सुराग नहीं लगा।घटना की शिकायत 10 सितंबर को थाना मवई और एसएसपी को रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र के माध्यम से भेजी गयी।बावजूद इसके कार्यवाही न होने पर पीड़ित महिला ने अधिवक्ता राज भूषण सिंह के जरिए संबंधित न्यायालय में गुहार की।
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